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मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आप स्वस्थ है तो जीवन सुखमय रहेगा लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो सुखी जीवन की कल्पना मुश्किल है। मगर आज के समय में स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को मिलना मुश्किल हैं। साथ ही लोग भी इतने समृद्ध नहीं है कि सभी स्वास्थ्य बीमा ले सके।

इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से गत वर्ष मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है जिसके तहत आमजन को सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में अधिकतम 5 लाख रुपए तक का इलाज निशुल्क प्रदान किया जा रहा है। योजना 1 मई 2021 से प्रभावी है। आइए, जानते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या हैं? और इसका लाभ कैसे ले सकते हैं?

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या हैं?

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जाने वाली एक ऐसी योजना है जिसमें राजस्थान के पात्र निवासियों को पांच लाख रुपए तक का इलाज योजना के तहत चयनित सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में ​निशुल्क प्रदान किया जाता है। 1 मई 2021 से प्रभावी इस योजना से अब तक 514,273 लोग लाभांवित हो चुके हैं। इसमें सामान्य बीमारियों पर 50 हजार रुपए और गंभीर बीमारियों पर 4.50 लाख रुपए प्रति परिवार प्रतिवर्ष का कवर मिलता है। बीमा लाभ अस्पताल में भर्ती होने पर भी देय है।

इस योजना के तहत कृषक (लघु और सीमांत), संविदाकर्मी (समस्त विभागों/ बोर्ड/ निगम/ सरकारी कम्पनी), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), सामाजिक आर्थिक जनगणना (SECC 2011) के पात्र परिवार, निराश्रित एवं असहाय परिवार – Covid-19 Ex-Gratia को निशुल्क बीमा योजना की सुविधा प्रदान की गई है। इस वर्ग के परिवारों को योजना लाभ के लिए कोई भी वार्षिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा। साथ ही अन्य 850 रुपए वार्षिक प्रति परिवार देकर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नाम कैसे जुड़वाएं?

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में नाम जुड़वाना या योजना लाभ के लिए पंजीयन करना आसान है। हम स्वयं या फिर ई मित्र के माध्यम से अपना पंजीयन करवा सकते हैं।

योजना में स्वयं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी एसएसओ आईडी बनानी होगी। जो कि sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से बनेगी।

इसके बाद अपनी आईडी लॉग इन करनी होगी और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर क्लिक करना होगा।

यहॉं पर आपको दो विकल्प निशुल्क और सशुल्क का मिलेगा, आप पात्रता के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं।

अपनी श्रेणी का चयन करने के बाद आपको जनआधार नम्बर अथवा जनआधार पंजीयन रसीद नम्बर डालने होंगे।

इसके बाद परिवार के सदस्यों के नाम आपको दिखाई देंगे। जिसमें किसी एक सदस्य को डिजिटर हस्ताक्षर करने होंगे, यह आधार कार्ड से लिंक नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करने के बाद होगा। इसके बाद आप पंजीयन प्रक्रिया पूरी एवं पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर सकेंगे।

सशुल्क श्रेणी के आवेदकों को उक्त प्रक्रिया के बाद प्रतिवर्ष प्रति परिवार के अनुसार तय राशि 850 रुपए चुकानी पड़ेगी, जिसके बाद ही पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए जा सकेंगे।

इस योजना में शामिल होने के लिए पात्रता

चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्रथम पात्रता आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। अगर हम पंजीयन के लिए ज़रूरी दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड या जन आधार संख्या या जन आधार रसीद होनी चाहिए। इसके अलावा बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नम्बर, राशन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी रहती है। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीयन की आवश्यकता नहीं है। योजना के तहत परिवार के सदस्यों की संख्या और उम्र को लेकर कोई बाध्यता नहीं है।

इस बीमा योजना में कौनसी बिमारियों का इलाज निशुल्क है?

योजना के तहत करीब सभी सामान्य बीमारियों का इलाज चयनित सभी निजी एवं सरकारी अस्पतालों में निशुल्क मिलेगा। अगर संख्या की बात की जाए तो 1576 बीमारियां और मेडिकल प्रोसीजर इसमें शामिल है। सामान्य बीमारियों में यह राशि 50 हजार रुपए तक एवं गंभीर बीमारियों में 4.5 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। हालांकि इसका लाभ भर्ती किए जाने की स्थिति में ही मिलेगा, जो कि भर्ती से 5 दिन पूर्व एवं डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक का लागू रहेगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की विशेषताएं

योजना की प्रमुख विशेषता यह है कि यह साधारण बीमारियों में 50 हजार रुपए प्रतिवर्ष तथा गंभीर बीमारियों में 4.50 लाख रुपए प्रतिवर्ष प्रति परिवार की राशि का बीमा कवर देती है। यह कवर वॉलेट राशि के रूप में मिलता है, जो​ कि 1 वर्ष के लिए मान्य रहता है। अगर पॉलिसी धारक उक्त राशि का एक वर्ष में ही उपयोग कर लेता है या लाभांवित हो जाता है तो बिल में शामिल शेष राशि का भुगतान उसे स्वयं करना होता है।

योजना के तहत यह सुविधाएं शामिल

योजना के तहत पंजीकरण शुल्क, बिस्तर व्यय, भर्ती व्यय व नर्सिंग व्यय, ऑपरेशन, सामान्य चिकित्सा का परामर्श शुल्क, रक्त, ऑक्सीजन, ओ.टी, दवाईयां, एक्स-रे, जॉंचों पर व्यय, अस्पताल के स्टाफ एवं मरीज के बचाव के लिए आवश्यक उपकरणों पर होने वाला व्यय शामिल किया जाता है। इसके अलावा मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक उस बीमारी से संबंधित खर्च भी योजना में शामिल है।

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