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राज्य बदलने पर नहीं कराना होगा वाहनों का दोबारा रजिस्ट्रेशन, केन्द्र सरकार ला रही नई पॉलिसी!

new vehicle registration policy

नौकरी के दौरान एक जगह से दूसरी जगह जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब अगर आप नौकरी के सिलसिले में अन्य राज्य जाते हैं तो आपको अपनी गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा।  केन्द्र सरकार जल्द ही नई एक व्हीकल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लॉन्च करने जा रही है, जिसमें आपके वाहन को नई सीरीज BH का नंबर मिलेगा, जो कि पूरे भारत में काम करेगा। ये योजना 15 सितंबर से शुरू होगी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा 26 अगस्त को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी है।

अब तक हर राज्य के नाम के अनुसार रजिस्टर्ड नंबर तय होते थे जैसे राजस्थान की रजिस्टर्ड गाड़ी के लिए RJ तय था, लेकिन अब केन्द्र सरकार ने राज्यों के नाम के बजाय पूरे भारत के लिए BH सीरीज लाने की योजना बनाई है। इससे पूरे देश में BH सीरीज के नंबर मिल सकेंगे।

वर्तमान में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 47 के मुताबिक आप किसी भी राज्य में एक साल तक दूसरे राज्य के वाहन को चला सकते हैं। एक साल के भीतर आपको नए राज्य में अपने वाहन को रजिस्टर्ड कराना होता है। जिसके लिए पुराने RTO से NOC लाना जरूरी होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। प्रस्तावित प्रक्रिया से न केवल समय बचेगा, बल्कि उन्हें हर बार राज्य बदलने पर सामने आने वाली परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी। यह नंबर गाड़ी रजिस्टर्ड करवाने के दौरान मिलेगा।

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